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Telangana Building Rules में बड़ा बदलाव: TDR दायरा बढ़ा, ऊंचाई नियम आसान, रियल एस्टेट को मिलेगा बड़ा फायदा

Telangana Building Rules 2026 TDR बदलाव के तहत सरकार ने बिल्डिंग नियमों में बड़े संशोधन किए हैं।

इन नए नियमों का उद्देश्य डेवलपर्स को ज्यादा लचीलापन देना और शहरी विकास को तेज करना है।

नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग (MA&UD) ने 22 मार्च 2026 को ये नए दिशा-निर्देश जारी किए।


🏗️ हाई-राइज बिल्डिंग की नई परिभाषा

सरकार ने हाई-राइज बिल्डिंग की परिभाषा बदल दी है।

  • अब 21 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारत को हाई-राइज माना जाएगा
  • चिमनी, वाटर टैंक, लिफ्ट रूम जैसे हिस्सों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा

📏 18 से 21 मीटर बिल्डिंग के लिए नया नियम

  • 18m से 21m ऊंचाई वाली इमारतें
  • 750 से 2000 वर्गमीटर प्लॉट पर

अब केवल TDR (Transferable Development Rights) के जरिए ही अनुमति पाएंगी।
इसके लिए पार्किंग और अन्य नियमों का पालन जरूरी होगा।


🔄 TDR के इस्तेमाल में बढ़ी छूट

सरकार ने TDR के उपयोग को और आसान बनाया है:

  • नॉन-हाईराइज बिल्डिंग में सेटबैक में छूट TDR के जरिए मिलेगी
  • हाई-राइज में 10% तक सेटबैक छूट संभव
  • न्यूनतम 7 मीटर का सेटबैक अनिवार्य रहेगा

🛣️ रोड बदलाव पर नया विकल्प

अगर मास्टर प्लान की सड़क में बदलाव होता है, तो अब बिल्डर के पास दो विकल्प होंगे:

  • डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान
  • या उसके बराबर TDR देना

यह कदम डेवलपर्स को वित्तीय लचीलापन देगा।


🏢 अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति

बड़े प्लॉट (2000 वर्गमीटर से अधिक) पर TDR के जरिए अतिरिक्त फ्लोर की अनुमति दी गई है:

  • 40 फीट रोड: 3 अतिरिक्त मंजिल
  • 60 फीट रोड: 4 अतिरिक्त मंजिल
  • 80 फीट रोड: 5 अतिरिक्त मंजिल

हालांकि, इसके लिए फायर सेफ्टी और अन्य क्लियरेंस जरूरी होंगे।


📊 हाई-राइज के लिए TDR नियम

सरकार ने हाई-राइज इमारतों के लिए TDR लोडिंग नियम भी बदले हैं:

  • 10–20 मंजिल: 10वीं मंजिल के ऊपर 3% TDR
  • 20 मंजिल से अधिक: 20वीं मंजिल के ऊपर 5% TDR

साथ ही:

  • 50% TDR बिल्डिंग परमिशन के समय
  • बाकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले जमा करना होगा

📈 रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा फायदा

इन बदलावों से:

  • हैदराबाद और अन्य शहरों में निर्माण गतिविधि बढ़ेगी
  • डेवलपर्स को डिजाइन और प्लानिंग में ज्यादा आजादी मिलेगी
  • प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो सकेंगे

✍️ लेखक

लेखक – DelhiSamachar
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