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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में ग्रैप संबंधी सभी प्रतिबंध हटा दिए गए

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंध वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के बाद हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बताया कि अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि 14 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के तहत लागू ग्रैप के पहले चरण के प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं।

इन प्रतिबंधों के हटने के बाद होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर में ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर लगी रोक तथा केवल डीजल जनरेटर के उपयोग को केवल आपात या आवश्यक स्थितियों तक सीमित करने जैसी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। इस वर्ष 17 जनवरी को ग्रैप-4 लागू किया गया था। इसके बाद वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर क्रमशः निचले चरण लागू किए गए। ग्रैप-4 की पाबंदियां 20 जनवरी को हटायी गयी, दो दिन बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध समाप्त किए गए और 18 फरवरी को ग्रैप-2 भी हटा लिया गया।

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